L19 DESK : राज्य के जेलों में सुधार को लेकर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने सुनवाई के वक्त झारखंड सरकार को समय देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया। बेंच ने झारखंड सरकार से पूछा कि राज्य की जेलों में कितने पद खाली है। खाली पदों को भरने के लिए क्या किया जा रहा है। 28 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की गई है।
बता दे की इससे पहले झारखंड सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बताया कि मॉडल प्रिजन एक्ट को लेकर केंद्र से निर्देश आया है। इसमें संशोधन किया जाना है। इसके लिए समय देने का आग्रह किया। बता दे कि जेल की व्यवस्था से संबंधित अखबारों में प्रकाशित खबर को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था।