L19/Mumbai: मुंबई हाई कोर्ट ने अपने एक सुनवाई में बीमा कपंनी को आदेश दिया कि, दुर्घटना मे शिकार हुए व्यक्तियों के परिवार को मुआवजा देने के लिए उत्तरदाई है। भले ही दुर्घटना में शामिल व्यक्ति का लाईसेंस एक्सपायर हो चुका हो और लाईसेंस पर कोई अपडेट नहीं हुआ हो। साथ ही यह भी कहा कि, लाईसेंस समय अंतराल खत्म होने पर कोई अकुशल चालक नहीं बन जाता। जस्टिस एसजी डिगे की पीठ ने अप्रैल में पारित आदेश में आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आशा बाविस्कर नामक महिला के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जिसका नवंबर 2011 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जिसकी आदेश की प्रति कॉपी गुरुवार को उपलब्ध की गई। मुंबई हाई कोर्ट ने छः हप्तों तक बीमा की राशि परिवारजनों को भुगतान करने का निर्देश दिया और कहा कि बीमा कंपनी यह राशि दुर्घटना में शामिल गाड़ी मालिक से बाद में वसूल सकती है।