L19 DESK : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत अगली तिथि तक बरकरार रहेगी। राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केस के सूचक को लिखित बहस जमा करने के लिए अंतिम मौका दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तिथि निर्धारित की है। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा चुका है।
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुजनाथ की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। वहीं इस मामले के याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित रूप से टिप्पणी करने से जुड़ा हुआ है।