IAS अधिकारी और वर्तमान में रांची डीसी के पद पर पदस्थापित मंजू नाथ भजंत्री (Manjunath Bhajantri) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान अदालत ने ECI (Election Commision of India) को नोटिस जारी करते हुए पक्ष रखने का निर्देश दिया है. आपको बता दें कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की गई है.
मंजू नाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दाखिल की है. अपनी याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए चुनावी कार्य से दूर रखे जाने के आदेश को रद्द करने की मांग की है.
दरअसल, 22 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने IAS अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और उन्हें चुनावी कार्यों से उन्हें अलग रखने के आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका स्वीकार कर ली थी. जिसके बाद उन्हें चुनाव के कार्य से दूर रखा गया था. आचार संहिता के दौरान आनन फानन में उन्हें रांची डीसी के पद से हटाकर वरुण रंजन को रांची डीसी नियुक्त कर दिया गया था. हालांकि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सरकार ने वापस मंजू नाथ भजंत्री को रांची डीसी नियुक्त कर दिया है.