L19 DESK : राज्य के जामताड़ा, साहिबगंज, देवघर आदि जिलों में बढ़ रहें साइबर अपराध को रोकने के लिए दयार जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सें की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बता दे की फैसले के दौरान जस्टिस अनांद की बेंच ने याचिकाकर्ता राज्य सरकार व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पक्ष को सुना। कोर्ट ने राज्य सरकार व आरबीआई से पूछा की साइबर अपराध को रोकने के लिए क्या उपाय है।
बता दे की अतिरिक्त सुझाव के साथ प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। इसके बाद बेंच ने अपना आदेश देगा। कोर्ट ने आरबीआइ से कहा कि बेंगलुरू में 112 हेल्पलाइन नंबर है इसे यहां भी शुरू किया जा सकता है। इस पर आरबीआइ की ओर से बताया गया कि यह हेल्पलाइन नंबर वहां की राज्य सरकार ने शुरू किया है। उसमें आरबीआइ की कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार भी अपना हेल्पलाइन नंबर शुरू कर सकती है। 20 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की गई है।
इससे पहले आरबीआइ की ओर से अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने शपथ पत्र दायर कर बेंच को बताया कि वह राज्य सरकार को साइबर ठगी रोकने को लेकर दिशा-निर्देश जारी नहीं कर सकती है। आरबीआइ का मोबाइल बैंकिंग ठगी से संबंधित नियम, रेगुलेशन व दिशा-निर्देश कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। वहीं याचिककर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपना पक्ष रखा।