L19/Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर आंशिक रूप से सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, आंशिक सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 अक्तूबर की तिथि तय की। न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चन्द्रा ने बहस की।
बता दे की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है। जिसमें उन्होंने अदालत से यह गुहार लगाई है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जाए। मुख्यमंत्री ने जिस FIR को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, वह पश्चिमी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर थाना में दर्ज है। इस प्राथमिकी का कांड संख्या 418/2014 है। इस प्राथमिकी में हेमंत सोरेन को IPC की धारा 188,506 और RP एक्ट (रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट) की धाराओं में आरोपी बनाया गया है। दरअसल वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उस दौरान उनपर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। आचार संहिता से जुड़े इस मामले की सुनवाई पश्चिमी सिंहभूम जिले की सिविल कोर्ट में चल रही है।