L19/Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को पौड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की क्रिमिनल रिविजन की सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष चंद की कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव पर महिला के साथ यौन षोषण का आरोप है।
पूर्व में अदालत ने प्रदीप यादव के विरुद्ध दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में इसी मामले से जुड़ी कार्रवाई पर रोक लगायी थी। मामले पर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विमल कीर्ति सिंह व अधिवक्ता ललित यादव ने बात रखी। वहीं, सूचक की ओर से अधिवक्ता गौतम कुमार, विनोद साहू ने पैरवी की। प्रदीप यादव ने मामले में स्पेशल जज, दुमका द्वारा 2 अप्रैल 2022 को उनके डिस्चार्ज याचिका खारिज किये जाने के बाद इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पीड़िता ने प्रदीप यादव के विरुद्ध यौन षोषण मामले में 20 अप्रैल 2019 को देवघर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इस मामले में 28 सितंबर 2019 को प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली है।