L19 Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक सदस्यों को खनन पट्टा दिये जाने और अलग-अलग जगहों पर सरकारी भूमि की बदोबस्ती करने के मामले की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाया। फैसले में अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा।
