
L19/Ranchi : सत्यानंद भोक्ता की कृषि घोटाला मामले के आरोप में झारखंड एसीबी की विशेष कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई हुई। सत्यानंद भोक्ता ने अदालत से खुद के बचाव के एवज में सबूत पेश करने के लिये समय मांगा है। इस पर अदालत ने भोक्ता की मांग को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख तय की है।
मामले पर सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि आरटीआई के जरिए वह सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, जिसमें समय लग रहा है। इसलिए उन्हें समय प्रदान किया जाए। मालूम हो, 46.10 करोड़ के बीज घोटाला मामले में सत्यानंद भोक्ता ने आरोप को गलत साबित करने के लिए डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। 2003-05 में बीज और कृषि उपकरण की खरीद आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर मनपसंद कंपनी से किया गया था, जिसकी जांच एसीबी ने के जिम्मे सौंपी गई थी। उस जांच में 46.10 करोड़ का घोटाला का मामला सामने आया था।
इस मामले में 2009 में निगरानी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घोटाले में तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि सचिव वी जयराम और निस्तार मिंज सहित अन्य को आरोपी पाया गया है। सभी पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर घोटाला करने का आरोप है।
