L19 DESK : डीएसपी सरयू पासवान और बरही थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र दुबे की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इन्होने कंप्लेंट केस संख्या 1236/ 2008 में बरही की निचली अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान को चुनौती दी थी। न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। डीएसपी सरयू पासवान की ओर से अधिवक्ता रोहन मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा।
वही ज्ञानी रजक की ओर से अधिवक्ता हेमंत शिकरवार और इशिता श्रीवास्तव ने बहस की। इस संबंध में मृतक महेंद्र रजक की मां ज्ञानी रजक ने बरही सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज कराया है। ज्ञानी रजक का आरोप है कि डीएसपी सरयू पासवान और तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र दुबे ने उनके बेटे को गिरफ्तार किया था और कोर्ट ले जाने से पहले हाजत में ही उसकी मौत हो गयी थी।