L19 DESK : पूर्व सीएम मधु कोड़ा और उनके सहयोगीयों के खिलाफ ईडी और सीबीआई में चल रहे मुकदमे में त्वरित रद्द करने को लेकर दुर्गा मुंडा की याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। मामले में प्रार्थी की ओर से हस्तक्षेप याचिका (आईए) दायर कर मधु कोड़ा, बंधु तिर्की, भानु प्रताप शाही, कमलेश सिंह, विनोद कुमार सिन्हा, शौभिक चट्टोपाध्याय एवं संजय चौधरी को मामले में प्रतिवादी बनाने एवं उनके खिलाफ दर्ज केस के जल्द निष्पादन का आग्रह किया गया।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने कोर्ट को बताया गया कि शौभिक चट्टोपाध्याय एवं संजय चौधरी अभी तक फरार चल रहे हैं. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में प्रार्थी के आईए के आलोक में ईडी, सीबीआई, राज्य सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।अपने मामले टकली सनी जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार गुप्ता ने पैरवी की।
दरअसल, इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने प्रार्थी को आईए दायर कर उन सारे जनप्रतिनिधियों एवं अन्य का नाम मांगा था जिनके खिलाफ वे ईडी और सीबीआई में चल रहे केस का जल्द निष्पादन चाहते हैं। कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रार्थी की ओर से मधुकोड़ा सहित 7 लोगों के नाम कोर्ट के समक्ष आईए के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का कहना था की सुप्रीम कोर्ट ने भी जनप्रतिनिधियों के मामले की सुनवाई त्वरित गति से करने का निर्देश दिया है।
प्रार्थी की ओर से दायरे याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगी तत्कालीन मंत्रियों एवं अन्य के द्वारा सरकारी पैसे की लूट की गई थी। इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया है। इनमें से कुछ केस के आरोपियों को सजा भी मिल चुकी है और कुछ आरोपियों के मामले में अभी ट्रायल चल रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त रहे ऐसे जनप्रतिनिधियों एवं अन्य के खिलाफ ट्रायल त्वरित गति से चलाया जाए।