L19 DESK : प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में रांची के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक सहित दो लोगों की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज हो गयी है. मामले में बीते कल 11 मार्च को सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने अग्रिम ज़मानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया.
दरअसल, राजेश्वर नाथ आलोक समेत 5 अन्य लोगों ने 27 फरवरी को याचिका दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी, जिसके बाद 3 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. आपको बता दें कि प्रथम जेपीएससी घोटाला मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद साल 2012 से ही जांच पड़ताल शुरु की गयी थी.
12 सालों के दौरान जांच पूरी करते हुए 74 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गयी है. इस चार्जशीट में 47 पदाधिकारियों को अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें रांची के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक का नाम भी शामिल है.