L19/Hazaribagh : हजारीबाग जिले के कटकमदाग अंचल के प्रभारी अंचल अधिकारी शशि भूषण सिंह, अंचल निरीक्षक दिलीप कुमार गुप्ता, हल्का कर्मचारी राजकेश्वर राम के खिलाफ पंजी-2 में छेड़छाड़ करने और फरजी दस्तावेज के आधार पर 84 डिसमिल जमीन का म्युटेशन करने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। हजारीबाग के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के आदेश पर दो जून 2023 को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश कटकमदाग थाने को दिया गया था। कटमकदाग के लुट्टा गांव के रहनेवाले सूरज कुमार ने सीजीएम के यहां परिवाद पत्र दाखिल किया था। इसकी सुनवाई के क्रम में अदालत ने जमीन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसके बाद ही कांड संख्या 211 ऑफ 2023 के नाम से प्राथमिकी दर्ज की गयी। सीओ समेत सीआइ औऱ हल्का कर्मचारी ने रैयती जमीन को गैर सिकमी रैयत बताते हुए छोटन पांडेय के नाम से नयी जमाबंदी खोल दी थी।
क्या है पूरा मामला
सूरज कुमार ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हजारीबाग की अदालत में 514 ऑफ 2023 के नामं से परिवाद पत्र दायर किया था। दो जून को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई करने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। सूरज कुमार ने दर्ज परिवाद में कहा था कि 10 अगस्त 2020 को हजारीबाग के उपायुक्त के नाम से उसने खाता नंबर 120 के प्लाट नंबर 736, कुल रकबा 42 डिसमिल, प्लाट नंबर 737 के 17 डिसमिल जमीन, प्लाट नंबर 738 के पांच डिसमिल और प्लाट नंबर 780 के 20 डिसमिल जमीन के दस्तावेजों में सुधार करने का आवेदन दिया था। यह जमीन छत्रपति सिंह के नाम से खतियानी रैयत के नाम पर दर्ज है, जो बेलगान था।
लगान निर्धारण को लेकर अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया था। पर इस जमीन पर गोपाल पांडेय, पप्पू पांडेय और अनंत कुमार ने अपने आप को सिकमी रैयत बताते हुए पंजी-2 में छेदी पांडेय के नाम से जमाबंदी खुलवा ली। इसमें किसी सक्षम पदाधिकारी का कोई आदेश नहीं संलग्न किया गया और कटकमदाग अंचल के सीओ, अंचल निरीक्षक और हल्का कर्मचारी ने सूरज कुमार (मूल रैयत) को कोई सूचना नहीं दी। परिवादी को बिना किसी नोटिस के ही जमीन के सभी प्लाटों को अपडेट करते हुए एक साथ 23 वर्षों का लगान छोटन पांडेय के नाम से निर्गत कर दिया गया। याचिकाकर्ता सूरज कुमार ने अपने आवेदन में लिखा है कि पूर्व की अंचल अधिकारी शालिनी खलखो ने 23 जुलाई 2022 को यह आदेश दिया था कि कटकमदाग अंचल के क्षेत्राधिकार में यह जमीन आता ही नहीं है।
परंतु वर्तमान सीओ शशि भूषण सिंह ने पांडेय बंधुओं से मिल कर सरकारी रिकार्ड औऱ दस्तावेजों में जालसाजी कर उनकी जमीन हड़प ली। अंचल अधिकारी ने बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से पंजी-2 में छेदी पांडेय का नाम दर्ज कर दिया गया और बाद में उनका नाम काट कर छोटन पांडेय कर दिया गया। इसके अलावा षड़यंत्र कर भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र भी निर्गत कर दिया। मामंले पर हजारीबाग डीसी को दिये गये आवेदन पर अपर समाहर्ता ने सीओ को जांच करने का आदेश दिया। पर सीओ शशिभूषण सिंह ने जमीन का नेचर बदल दिया और कहा कि रैयती खाता की भूमि सिकमी रैयत या सिकमी दर रैयत या उनके वंशजों के नाम नहीं किया सकता है। हजारीबाग डीसी ने दोषी कर्मचारी के खिलाफ आरोप पत्र गठन का आदेश भी दिया।