L19 desk : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी प्रेम प्रकाश के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया गया है जिससे प्रेम प्रकाश की मुश्किले और भी चौनोतीयां बढ़ेगी । ईडी की विशेष अदालत ने प्रेम प्रकाश के डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने के बाद आरोप गठित करने का निर्देश दिया है ।
विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 3 और 4 के तहत आरोप गठित किया है । आरोप गठन की प्रक्रिया के बाद अब कोर्ट प्रेम प्रकाश के मामले में ट्रायल शुरू होगी । पवार ब्रोकर के नाम से चर्चित प्रेम प्रकाश को ईडी ने अगस्त 2022 में गिरफ़्तार किया था ।
इस दौरान ईडी ने प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित आवास से दो एके-47 और गोलियां बरामद की गई थी । प्रेम प्रकाश पर राजनेताओं व अफसरों की मिलीभगत से ट्रांसफर पोस्टिंग कराने से लेकर ठेका पट्टा दिलाने का गभीर आरोप है ।