L19 DESK : 101 करोड़ के मध्याह्न भोजन घोटाला मामले के आरोपी संजय तिवारी का डिस्चार्ज पीटिशन प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। इससे संजय तिवारी को बड़ा झटका मिला है। अदालत ने डिस्चार्ज पीटिशन पर सुनवाई पूरा करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
संजय तिवारी की ओर से आरोप गठन के पहले डिस्चार्ज पीटिशन फाइल कर आरोपों से मुक्त करने का आग्रह किया गया था। संजय तिवारी ने झारखंड सरकार के मध्याह्न भोजन योजना से भारतीय स्टेट बैंक के हटिया शाखा से अपने कंपनी भानू कंस्ट्रक्शन के खाते में 101 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिये थे। संजय तिवारी को सर्वोच्च न्यायालय से भी जमानत नहीं मिली है। वह फिलहाल जांच एजेंसियों की हिरासत में है।