L19 DESK : झारखंड में डूबने से होने वाली मौतों पर आश्रितों को चार लाख का मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार ने नाव दुर्घटना, नदी, डोभा और जलप्रपात में डूबने की घटना के स्थान पर अब संकल्प पत्र में पानी में डूबने को विशेष स्थानीय आपदा में शामिल कर लिया है। इससे अब कुआं, तालाब या नाले में डूबने पर भी आश्रित को मुआवजा दिया जायेगा ।
पहले यह स्थानीय आपदा की सूची में शामिल नहीं था। मुआवजे की राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को जारी मापदंड की संशोधित सूची के अनुसार दी जाएगी। हालांकि पानी में कूदकर आत्महत्या करने के मामले में यह लागू नहीं होगा। ऐसे लोगों के आश्रितों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
अभी कुआं-तालाब में डूबने से मौत आपदा श्रेणी में नहीं ।
राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर 2018 को स्थानीय आपदा से होने वाली मौतों पर मुआवजा देने का प्रावधान किया था। स्थानीय आपदा की श्रेणी में अतिवृष्टि, सर्पदंश, खनन जनित आपदा, रेडिएशन, नाव हादसा, नदी, डोभा, डैम और वाटर फॉल में डूबने, भगदड़ और गैस रिसाव से हुए जान-माल की क्षति को शामिल किया था। अब कुआं-तालाब में डूबने से होने वाली मौतों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है।