L19 DESK : पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यु कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 26 अप्रैल को सिसोदिया की ज़मानत पर फैसला सुनाया जायेगा। इस बीच ईडी के वकील ने ज़मानत का विरोध जताते हुए कहा कि अदालत को इस परिस्थिति में बेल नहीं देनी चाहिए।
इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा कि केवल अनुमानों के आधार पर उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा नहीं जा सकता। उनके विरुद्ध कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। उन्होंने टेंडर को लेकर लॉटरी निकालने पर भी सवाल उठाये। वकील ने कही कि क्या अदालत यह बता सकती है कि टेंडर के लिए बोली न लगाकर लॉटरी क्यों निकाली गयी? यदि पूर्व डिप्टी सीएम ने किसी अधिकारी से कानून के अनुसार काम करने को कहा था, तो ये कौन सा अपराध है?