L19/Ranchi : राज्य में हुए एक हजार करोड़ के अवैध खनन घोटाले, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी डाहू यादव, उसके भाई सुनील यादव, बच्चू यादव और बेटे आकाश कुमार यादव को झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गयी है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है।
याचिकाकर्ता दाहू यादव, सुनील यादव की तरफ से अधिवक्ता सव्यसाची ने पैरवी की। वहीं, अन्य की पैरवी अनिल कुमार ने की। इससे पहले हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 14 अगस्त की तिथि तय की थी। अभी भी दाहू यादव और अन्य इडी की गिरफ्त से बाहर हैं। इडी ने इनलोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है। दाहू यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुफस्सिल थाना साहेबगंज में कांड संख्या 29 ऑफ 2022 दर्ज किया गया था। निचली अदालत ने सभी सात आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।