L19/Ranchi : ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी राज कुमारी देवी और पिता गेंदा राम की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट में खारिज कर दिया गया है। ईडी के स्पेशल कोर्ट में पीके शर्मा की अदालत ने बीते 18 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को अदालत ने अपना आदेश सुनाया जहां अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया।
पिता और पत्नी दोनों ने अलग-अलग अग्रिम जमानत की गुहार लगायी थी। उन्होंने इस संबंध में 12 जून को अर्जी दाखिल की थी। बता दें, टेंडर मैनेज कर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में वीरेंद्र राम सहित उनकी पत्नी एवं पिता का भी नाम शामिल है। इसी के बाद से दोनों की मुश्किलें बढ़ी दिखाई पड़ रही हैं। अदालत ने मामले में संज्ञान लेने के बाद दोनों के खिलाफ उपस्थिति को लेकर समन जारी कर रखा है। दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जिससे बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गयी थी।