L19/ Desk : केंद्र सरकार ने सांसद फंड में कई बदलाव किए है । इसके लिए आदेश जारी करते हुए कलकत्ता में झारखंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का वर्कशॉप भी शुरू कर दिया गया । नए निर्देश के मुताबिक फंड आवंटन में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही अब विकास योजनाओं के लिए ऑनलाइन ही सारी प्रक्रिया की जाएगी । सांसदों से योजनाओं की अनुशंसा ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ली जायेगी ।
संबंधित जिलों के उपायुक्त इसकी स्वीकृति ऑनलाइन ही देंगे इसके साथ ही भारत सरकार ऑनलाइन योजनाओं के लिए राशि आवंटित करेगी । 1 अप्रैल 2023 से इसे लागू किया जायेगा । नई व्यवस्था के तहत जिला को नोडल बनाया गया है, लेकिन इन जिलों में सांसद फंड के लिए जो अलग से खाता खुला हुआ था उन खातों को बंद कर दिया जाएगा । सिर्फ एक खाता केंद्र सरकार के पास होगा जहां से फंड सीधा ट्रांसफर होगा ।
सांसद फंड से देश व राज्य व जनहित में विकास योजनाएं लायी जाती है । हर साल सांसद फंड से पांच-पांच करोड़ पांच साल तक बांटे जाते है । इसे सड़क, पेयजल, सिंचाई, सैनिटेशन सहित अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन होता है । कलकत्ता में केंद्र सरकार के अधिकारियों ने वर्कशॉप में सांसद फंड के निर्देश 2023 की मुख्य बातों की जानकारी अधिकारियों को दी । यह प्रयास रहेगा कि आने वाले वित्तीय वर्ष से इसे पूरी तहर से लागू किया जाए ।