राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारी चाहे वह स्थाई हों या अस्थाई, सभी को अब आधार आधारित बायोमिट्रिक उपस्थिति ही दर्ज करनी होगी। राज्य सरकार ने एक अप्रैल से बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। इसमें संविदाकर्मी के साथ-साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मी भी शामिल हैं ।
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के उपसचिव आसिफ हसन ने यह अधिसूचना जारी की है। इसकी प्रति महालेखाकार के साथ-साथ सभी विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, सभी सचिवालय एवं संस्थाओं को भेजी गयी है। इसमें कहा गया है कि आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अंतर्गत उभयकाल दैनिक उपस्थिति दर्ज करने का दायित्व सभी सरकारीकर्मियों और अन्य कार्यरत कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा।
तीन माह से कम अवधि के कर्मियों को छूट ऐसे कर्मी जो न्यूनतम तीन माह की अवधि के लिए नियोजित किए गए हों, उन्हें भी बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसमें संविदाकर्मी के साथ ही दैनिक वेतनभोगी कर्मी भी होंगे। तीन माह से कम अविधि के लिए नियोजन पर इससे छूट मिलेगी।