L19 DESK : आईएएस पूजा सिंघल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल कोर्ट ने पूजा सिंघल की पोस्टिंग को लेकर ईडी द्वारा दर्ज की गई याचिका को खारिज कर दिया है. इस पर कोर्ट ने टिपण्णी करते है कहा है कि कोर्ट के द्वारा जो शर्ते लगाई गई थी वे पहले ही काफी है. इसमें कोर्ट को और शर्ते जोड़ने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है. कोर्ट ने कहा कि किसी अधिकारी की तैनाती करना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती.
कोर्ट ने कहा कि ईडी की याचिका में जो कुछ भी कहा गया है वह केवल एक आशंका और अनुमान है. यह कहने के लिए कोई सामग्री नहीं है की उसने मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए कुछ भी किया है. बता दें कि इसी टिप्पणी के साथ ईडी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसलिए पूजा सिंघल को 7 दिसंबर को बीएनएस कानून के तहत जेल से रिहा किया गया है. हालांकि पूजा सिघंल के जेल से आते ही सरकार ने पूजा सिंघल को आईटी सचिव बना दिया है.