L19 DESK : झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री को बड़ा झटका लगा है। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिट याचिका खारिज कर दी गई है। सीएम हेमंत के द्वारा दायर याचिका पर 11 अक्टूबर को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई थी। सीएम के अधिवक्ता की ओर से कहा गया था कि सीएम के खिलाफ जमीन घोटाले में कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं है, और ना ही ईडी ने उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करायी है, बावजूद इसके उन्हें समन भेजा गया है, जो गलत है। ईडी ने नहीं बताया उन्हें आरोपी या गवाह किस रूप में समन दिया गया।
सीएम ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए समन के खिलाफ 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया और उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। इसके बाद सीएम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ।
इससे पहले सीएम को ईडी द्वारा पांच बार समन भेजा गया था। ईडी ने अपने पहले समन में 14 अगस्त को उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया था। इसके लिए सीएम को ईडी ने 8 अगस्त को पहला समन भेजा था। लेकिन वे पहले समन में ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। इस दौरान सीएम सचिवालय से ईडी कार्यालय चिट्ठी भिजवाया गया था जिसमें सीएम की ओर से कहा गया था ईडी अपना समन वापस लें, मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। इसके बाद दूसरी बार ईडी की तरफ से 19 अगस्त को समन भेजकर 24 अगस्त (गुरूवार) को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया था। लेकिन सीएम ईडी के इस बुलावे पर भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे उस समय भी यानी 24 अगस्त को मुख्यमंत्री की जगह सचिवालय से सूरज कुमार नाम का एक कर्मी सील बंद लिफाफे में एक चिट्ठी लेकर ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचा था