L19 DESK : राज्य के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी को 2011 के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया गया। सोमवार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व सीएम एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद साक्ष्य के अभाव में पूर्व सीएम को बरी कर दिया।
क्या था मामला ?
2011 में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए थे। दर्जनों लोगों की दुकान टूटी थी। अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित लोगों को राहत और उन्हें मुआवजा देने को लेकर बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन के क्रम में बाबूलाल के नेतृत्व में पलामू प्रमंडल मुख्यालय मेदीनगर टाउन थाना क्षेत्र साहित्य मैदान में महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिना अनुमति महाधरना देने और भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में तत्कालीन डीएम लॉ एंड आर्डर मुकुल पांडे ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिस वक्त बाबूलाल मरांडी पर एफआईआर दर्ज की गई थी उस वक्त वह झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो हुआ करते थे।