Akshay Kumar Jha
RANCHI : झारखंड में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि छह सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति कर ली जाएगी. इस संबंध में सरकार की ओर से कोर्ट के समक्ष अंडरटेकिंग दी गई. वही महिला आयोग एवं अन्य रिक्त आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में अदालत ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
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वहीं अदालत ने कहा कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए 45 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उसी समय सीमा के आलोक में राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने पक्ष रखा. अब इस मामले में हाईकोर्ट 17 मार्च को अगली सुनवाई करेगा.
