L19 : विभाग ने झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम -2022 का गजट प्रकाशित कर दिया है । इसके साथ ही यह अधिनियम राज्य में लागू हो गया है। अब बाजार सिमिति के माध्यम से होनेवाले कारोबार में बाजार शुल्क भी लगेगा । इसके अलावा, नष्ट होनेवाले उत्पाद पर एक और नहीं नष्ट होनेवाले उत्पादों पर दो फीसदी तक की दर से बाजार शुल्क लगेगा । यह शुल्क बाजार समिति प्रागंण में होनेवाले कारोबार पर लगेगा । बाजार समिति वसूली और बाजार समिति में इलेक्ट्रॉनिक बेपार प्लेटफॉर्म में बाजार शुल्क नहीं लगेगा । इन उत्पादों मे शेष उपयोगिता शुल्क आदि लगाया जाता है और बाजार शुल्क भूकतान भी ।