L19 : केंद्र सरकार के द्वारा लायी गई अग्निपथ योजना को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत । कोर्ट ने इस योजना को सही करार देते हुए दायर सभी 23 याचिकाओं को रद्द कर दिया । कोर्ट ने कहा कि योजना में दखल देने की कोई वजह नहीं है ।
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने यह सुनवाई की । इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ को हरी झंडी दे दी । दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आवेदन के खिलाफ पिछले वर्ष 15 दिसंबर को सुनवाई कर फैसला को सुरक्षित रख लिया था ।
पिछले साल आई थी अग्निपथ योजना
केंद्र सरकार ने सेनावृत में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून में लाया गया था । योजना के नियमों के अनुसार, साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवा इस योजना के तहत देश की सेवा के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे ।
उन्हें चार साल के लिए सेना में शामिल किया जायेगा । बल्कि अग्निपथ योजना आने के बाद इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में जबरदस्त विरोध भी हुआ था । इस योजना के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी । सोमवार को चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच में सुनवाई हुआ ।