L19/Ranchi : राजधानी रांची में अब बगैर रजिस्ट्रेशन के अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और वहां काम करने वाले अयोग्य व्यक्ति द्वारा जांच किए जाने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे क्लिनिक पर प्रशासनिक स्तर से बंद करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक का सही से सर्वे किया जाएगा।
रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को समाहरणालय में कार्यालय कक्ष में जिला सलाहकार समिति पीसी एंड पीएनडीटी की बैठक में यह आदेश दिया है। डीसी ने कहा कि जांच के क्रम में तय मानदंड के मुताबिक खामी पाए जाने पर यह कारवाई की जाएगी। उन्होंने पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत जिला सलाहकार समिति को इसके लिए जरूरी निर्देश भी दिए।
बता दे की बैठक में निर्णय लिया गया कि बिना पंजीकरण के और अयोग्य व्यक्ति के द्वारा अल्ट्रासाउंड किए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कई सारे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक हैं, जहां कोई भी डिग्रीधारी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, सिर्फ कार्य अनुभव लेकर ही वे अल्ट्रासाउंड कर रहे गई हैं, जिससे मरीजों को कई तरह का खतरा हो सकता है।