L19 DESK : झारखंड हाईकोर्ट में एक रेप केस को लेकर बड़ी सुनवाई हुई। कोर्ट ने एक शादीशुदा महिला द्वारा दायर रेप केस को खारिज करते हुए कहा कि महिला किसी गैर मर्द के साथ अवैध रुप से शारीरिक संबंध बनाने के परिणाम जानती थी, फिर भी उन्होंने यह काम किया। बता दें, जस्टिस सुभाष चंद की पीठ में इस केस को खारिज किया गया है। केस दायर कर महिला ने आरोप लगाया था शादी का झूठा वादा करके उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार, जस्टिस जस्टिस चंद ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता ने 2018 में शादी कर ली थी। न्यायालय के जरिए इसे खत्म किए बिना उसने आरोपी अभिषेक कुमार पाल से शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता उम्र बड़ी थी और शादीशुदा भी। वह दूसरे शख्स से शारीरिक संबंध के दुष्परिणाम जानती थी। इसके अलावा 2018 में उसकी शादी हो चुकी थी।अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता यह नहीं कह सकती कि झूठा वादा करके उसका यौन शोषण किया।
बता दें, महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उससे दोस्ताना संबंध बनाए और फिर शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाया। उसने महिला पर कथित तौर पर दबाव डाला कि वह अपने परिवार को इसके बारे में ना बताए। इसके बाद वह पढ़ाई के लिए दूसरी जगह चला गया और बाद में किसी और से शादी कर ली। आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी उससे संपर्क में रहा। शिकायतकर्ता महिला ने 2019 में अपने पति को तलाक दे दिया। 2020 में दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन कोविड लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। महिला का आरोप था कि इस दौरान भी आरोपी उसके साथ संबंध बनाता रहा। बाद में जब महिला ने उसके परिवार को इस रिश्ते के बारे में बताया तो आरोपी के परिवार ने लड़के को संबंध तोड़ने को कहा।