L19 DESK : मुख्यमंत्री हेमंत और उनके करीबियों को खनन पट्टा दिये जाने के केस में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार व ईडी से रिपोर्ट मांग है । इस संबंध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील महतो ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है ।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसपर फैसला सुनाया । सुनवाई के वक्त झारखंड सरकार की तरफ से मौजूद महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इसी तरह के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट केनिर्देश को खत्म कर दिया है। वहीं याचिकर्ता की ओर से कहा गया कि यह अलग मामला है। क्योंकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, उसमें याचिकर्ता की विश्वसनीयता पर सवाल था ।
लेकिन इस जनहित याचिका के प्रार्थी की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं है. जिसके बाद कोर्ट ने ईडी और सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 1 मई को निर्धारित की है ।