L19 DESK : निलंबित आइएएस अधिकारी और मनी लाउंड्रिंग के आरोपी पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पीटिशन प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है। इडी के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश पीके शर्मा ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। डिस्चार्ज याचिका खारिज होने से पूजा सिंघल को बड़ा झटका लगा है। मनरेगा घोटाला और अवैध खनन मामले की आरोपी पूजा सिंघल पर अब आरोप गठन की कार्रवाई शुरू की जायेगी।
ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने मनरेगा घोटाला मामले में पूजा सिंघल और ईडी के पक्ष को सुना था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आइएएस पूजा सिंघल की तरफ से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और विक्रांत सिन्हा ने रखा था। वहीं ईडी के तरफ से अधिवक्ता आतिश कुमार ने दलीलें पेश की थी। आइएएस पूजा सिंघल फिलहाल जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कई शर्तों के साथ 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है।
इससे पहले कोर्ट ने पूजा सिंघल को 1 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। तब पूजा सिंघल ने अपनी बीमार बेटी की देखभाल करने का हवाला देकर जमानत की मांग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को 1 महीने की अंतरिम जमानत दे दी थी