L19 DESK : फायनांसर राजू धानुका हत्याकांड में व्यवहार न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले के आरोपी तौफिक उर्फ रिंकु को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया । रांची के व्यवसायी राजू धानुका की हत्या का मामला काफी चर्चित रहा था। इस संबंध में कोतवाली थाने में कांड संख्या 199/2009 दर्ज की गई थी। तौकीर उर्फ रिंकु पर यह आरोप लगा था कि उसने ही राजू धानुका की हत्या की है। पुलिस के द्वारा इस मामले में कुल पांच गवाह प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन ये सारे गवाह ये साबित नहीं कर पाए कि तौकीर उर्फ रिंकु को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है।
वही राजू धानुका का हत्यारा है। आरोपी तौकीर उर्फ रिंकु की ओर से रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुजय दयाल ने पक्ष रखा । रांची के प्रसिद्ध व्यवसायी राजू धानुका की 14 मार्च 2009 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपराधी बाइक से आये थे। और घटना को अंजाम देने के बाद आराम से भाग निकले थे राजू धानुका फाइनांसर थे। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शॉपिंग कंपलेक्स पंचवटी प्लाजा के पांचवें तल्ले पर उनकी कंपनी शिवम फाइनांस एंड लाइजनिंग का ऑफिस था। 14 मार्च 2009 को दिन के करीब सवा दो बजे धानुका अपने दफ्तर से घर जाने के लिए सीढ़ी से जैसे ही नीचे उतरे, उसी समय घात लगाकर इंतजार कर रहे अपराधियों ने गोलियों से उन्हें भून डाला था। हमलावरों ने उनके सिर में नाइन एमएम पिस्टल की कई गोलियां मारी थी।
वह फर्श पर गिर पड़े, अपराधी जब निश्चिंत हो गये। तो वहां से भाग निकले। जिस समय उन्हें गोली मारी गयी। उसी समय एमआर टॉवर में ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले उनके भाई विजय धानुका ने उनके मोबाइल पर फोन किया था। जब फोन पर रिप्लाई नहीं मिला तब हुआ। तो उन्हें भी किसी अनहोनी की आशंका हुई थी। इसके बाद राजू धानुका के हत्या की सूचना मिली थी। इस मामले में पूर्व में कई अपराधी जेल भेजे जा चुके हैं। तौकीर उर्फ रिंकू फरार था। मार्च 2021 में तौकिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर रीमांड पर लिया था।