RANCHI : गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है.सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में कांड संख्या 281/23 दर्ज की गई थी. प्राथमिकी होने के बाद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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उनकी याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने बहस की. निशिकांत दुबे को गौ तस्कर के साथ मारपीट करने के केस में अभियुक्त बनाया गया था. लेकिन हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश से निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है.
