L19 DESK : सीआरपीएफ जवान अमित उरांव को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है. CRPF जवान को यह सजा छह साल पुराने मामले में सुनाई गई है. कोर्ट ने सजा के अलावा 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना नहीं देने पर एक साल और बढ़ेगी सजा
कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जुर्माने की राशि नहीं दी जाती है. तो उसे जेल में एक साल और रहना होगा. आपको बता दें कि अमित उरांव जिले के कुडू थाना क्षेत्र के चंद्रा गांव का रहने वाला है.
15 मार्च 2019 को पीड़िता ने दर्ज कराई थी केस
दरअसल, पीड़िता ने छह साल पहले ही नगड़ी थाना में अमित के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अमित शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था. लेकिन अंत में शादी नहीं किया.
2017 में हुआ था CRPF में चयन
आपको बता दें कि अमित उरांव का सेलेक्शन सीआरपीएफ के लिए साल 2017 में हुआ था. चयन के बाद अमित प्रशिक्षण के लिए कैंप चला गया और फिर साल 2018 में लौटा. ट्रेनिंग से लौटने के बाद दोनों की फिर मुलाकात हुई, दोनों रांची के रॉक गार्डेन गए, जहां दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाए थे.