L19/JAMTARA.अध्यक्ष झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची एवं उपायुक्त जामताड़ा के संयुक्त आदेश के आलोक में मैट्रिक 2023 आगामी 14 मार्च से दिनांक 03 अप्रैल तक प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:45 बजे से 01:05 बजे अपराह्न तक में तथा इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य परीक्षा आगामी 14 मार्च से 05 अप्रैल तक द्वितीय पाली अपराह्न 02:00 बजे से 05:20 बजे तक में संचालित होगी।
इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह एवं परीक्षा में कदाचार फैलाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास की आशंका के मद्देनजर ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों के परिसर में विधि व्यवस्था कायम रखने हेतु अनुमंडल दण्डाधिकारी, जामताड़ा संजय पांडेय ने सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि के अंतर्गत 14 से परीक्षा समाप्ति तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
जिसके तहत परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें और न ही नाजायज मजमा लगायेगें। परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला-गड़ा तथा तीर-कमान किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगें।