L19/DESK : राज्य में यदि इस वर्ष नगर निकाय चुनाव हुआ तो राज्य निर्वाचन आयोग को तीसरी बार वोटर लिस्ट तैयार करनी होगी। जी हाँ जानकारी के अनुसार फरवरी के बाद निकाय चुनाव की तिथि जारी की गई तो आठ फरवरी को जारी होनेवाली मतदाता सूची के आधार पर मतदाता सूची का विखंडन कर चुनाव कराने होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2022 में नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराने के लिए एक जनवरी 2022 को अर्हता तिथि मानते हुए पहली बार मतदाता सूची तैयार कराई थी।
इस बीच बीते साल ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव टल गया, इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराकर एक जनवरी 2023 को अर्हता तिथि मानते हुए 5 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया था। इस सूची के आधार पर भी मतदाता सूची बनी थी, लेकिन चुनाव नहीं हो सका। अब फिर मतदाता सूची का पुनरीक्षण जारी है और आठ फरवरी को इसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
इसी सूची के आधार पर लोकसभा चुनाव कराया जाएगा,तीन सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश:झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन सप्ताह में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अभी तक सरकार ने अपील नहीं की है। यदि राज्य सरकार तीन सप्ताह में चुनाव कराने की स्थिति में नहीं होगी या उसे एकलपीठ के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत होती है तो वह हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर कर सकती है। यदि खंडपीठ एकलपीठ के आदेश पर रोक नहीं लगाती है, तो सरकार को तीन सप्ताह में चुनाव कराना होगा या सुप्रीम कोर्ट से स्थग्न आदेश लाना होगा।