L19 Desk. केंद्र सरकार ने सोना और उसके आभूषणों की बिक्री और खरीद से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बदलाव के अनुसार, 1 अप्रैल से गोल्ड और उसके आभूषणों पर अनिवार्य से रूप से हॉलमार्कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह सोना बाजार में बेचा नहीं जा सकेगा। 16 जून 2021 तक हॉलमार्क का इस्तेमाल करना विक्रेता की इच्छा पर निर्भर था। हालांकि, इसे धीरे-धीरे अनिवार्य किया जाने लगा। अभी तक यह 288 जिलों में अनिवार्य रूप से लागू हो चुका है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने बताया है कि अभी 4 और 6 अंकों वाले हॉल मार्क का इस्तेमाल होता है।