L19 DESK : पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सोनाहातू के निवासी कपिलदेव पातर मुंडा एवं मोहन महतो को कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 – 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही अदालत में दोनों पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। बता दे की इस मामले को लेकर पीड़िता की मां ने सोनाहातू थाना में चार दिसंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया है कि पीड़िता घर से रात में बाहर शौच के लिए निकली थी। उसी समय अभियुक्त कपिलदेव मुंडा ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसमें उसका सहयोग उसके दोस्त ने दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था। जिसमे दोनों को 2 अगस्त को दोषी करार दिया था।