
L19 DESK : झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। बता दे की रांची उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने इसे देखते हुए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी तरह का जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव नहीं करने का निर्देश दिया है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी विधानसभा सत्रविधि के लिए रांची सदर अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा आईपीसी की धारा-144 के अंतर्गत झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर मे दायरे लागू किया गया है। बता दे की यह निषेधाज्ञा 28 जुलाई के सुबह 6 बजे से 4 अगस्त के रात 11:30 बजे तक लागू रहेगा।
क्या है आदेश
विधानसभा परिसर के आस पास के क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह एकत्र होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर), किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)। किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर), किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना और किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर)
