L19 DESK : ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ASI के सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी गयी है। मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सर्वे के काम को 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक रोकने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अंजुमन इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट जाने का कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा की हम निर्देश देते हैं कि वाराणसी के जिला न्यायालय का आदेश बुधवार (26 जुलाई) शाम पांच बजे तक अमल में नहीं आएगा और इस बीच पक्षकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में में वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। इसके पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की मौके पर एक ईंट तक नहीं हिलाई गई है और न ही ऐसा करने की कोई योजना है। सर्वे के तहत सिर्फ़ माप लिया जा रहा है। मौके पर तस्वीरें और वीडियो ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी रिकॉर्ड में लिया कि एएसआई किसी तरह की कोई खुदाई नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि ये तय किया जाए कि अगले एक हफ्ते तक परिसर में किसी तरह की खुदाई नहीं की जाए।