L19: राजधानी रांची का सबसे व्यस्ततम इलाका माना जानेवाला अपर बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने और जाम से मुक्त करनेवाली याचिका पर मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. मामले पर हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया.
खंडपीठ ने अपर बाजार के रंगरेज गली, श्रद्धानंद रोड, महावीर चौक के सामनेवाली गली समेत वैसे इलाके जहां बेसमेंट पर दुकानें चल रही हैं, उसका पूरा ब्योरा अगली सुनवाई की तिथि से पहले मांगा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी. बताते चलें कि अपर बाजार की तंग गलियों में कई ऐसे बहुमंजिली इमारतों का निर्माण किया गया है, जहां पर अगलगी अथवा अन्य किसी भी तरह की घटना होने पर जाम से निजात पाना मुश्किल है.
रांची नगर निगम की तरफ से ऐसे सौ से अधिक भवनों को चिह्नित भी किया गया था. पर मामला शांत हो गया. नगर निगम के अधिकारी और इंजीनियर आये, भवन प्लान का डेवीएशन बता कर जुर्माना काटा और चलते बने. पर अपर बाजार की गलियां आग भी तंग हैं, जाम से निजात पाना संभव नहीं है.