L19 DESK : बीज घोटाला के आरोपी पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज पिटीशन पर एसीबी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मंत्री ने खुद अदालत के समक्ष बहस की। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, फिर भी उनके ऊपर बीज घोटाला में प्राथमिकी कर दी गई है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन्होंने अदालत में कुछ दस्तावेज भी सौंपने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की है।
बीज घोटाला मामले में नामजद आरोपित सत्यानन्द भोक्ता सहित अन्य पर करीब 20 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ निगरानी कांड संख्या 11-09 में भादंवि की धारा 467, 468, 469, 471, 477, 409, 420, 423, 424, 465, 120 बी और 11, 12, 13 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। सत्यानंद भोक्ता पहले राज्य के कृषि मंत्री रह चुके हैं. वह फिलहाल हेमंत सोरेन की कैबिनेट में श्रम मंत्री है।