L19/Ranchi: उमेश कुमार के जनहित याचिका पर मंगलवार को शराब ब्रिकी टेंडर गड़बड़ी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में चल रही है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से कोर्ट को बताया गया की इस केस को उठाने को लेकर निवेदक उमेश कुमार को विधायक अनूप सिंह की ओर से धमकी दी जा रही है। इस पर कोर्ट ने निवेदक को इस बात की जानकारी कोर्ट के रिकॉर्ड पर दो सप्ताह में पूरक शपथ के माध्यम से लाने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल कर बताने को कहा है कि निवेदक के अधिवक्ता विकल्प गुप्ता के खिलाफ कितने केस दर्ज है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को निवेदक के अधिवक्ता को धमकाने और उसके भाई को पुलिस द्वारा उठाने मामले की वस्तुस्थिति कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से पूछा था कि वह बताएं कि निवेदक को क्यों धमकाया गया तथा निवेदक के अधिवक्ता विकल्प गुप्ता जो इस केस में सहयोग कर रहे हैं उसके भाई को क्यों 43 घंटा तक हाजत में रखा गया।
पूर्व की सुनवाई के दौरान निवेदक के अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राज्य के जिलों में शराब के होलसेल के टेंडर में शामिल होने के लिए 25 लाख रुपए नन रिफंडेबल राशि तय की गई थी। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राज्य के विभिन्न जिलों में शराब के होलसेल और रिटेल का टेंडर लेने के लिए कोलकाता से झारखंड के 3 जिलों में अलग-अलग खातों में करोड़ों रुपए भेजा गया था।
यह उन कंपनियों के खाते में भेजा गया था जहां जिनके खाते में मात्र दो- चार हजार रुपए हुआ करता था। उसी खाते से सारा पैसा राज्य के अन्य जिलों में शराब के होलसेल के टेंडर के लिए 25 -25 लाख रुपया जमा करने में इस्तेमाल हुआ था। कोलकाता से भेजे गए पैसों का इस्तेमाल शराब माफिया की ओर से झारखंड के सभी जिलों में शराब के होलसेल का टेंडर लेने के लिए किया गया था। प्रार्थी ने इसकी जांच कराने का आग्रह कोर्ट से किया था।