L19 DESK : रोड मेन रोड स्थित रोस्पा टावर के बेसमेंट में पार्किंग स्थल पर बनाये गये कॉमर्शियल दुकान को एक सप्ताह के अंदर हटाने का निर्देश झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने दिया हैं। कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश देते हुए कहा कि वह रोस्पा टावर के बेसमेंट को खाली करा कर जवाब दायर करे। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि पार्किंग स्थल का कॉमर्शियल उपयोग करना गलत है
मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 27 जून की तिथि निर्धारित की गयी है। इससे पूर्व प्रतिवादी रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थी ने गलत शपथ पत्र दायर किया है। इसमें दिये गये तथ्य सही नहीं है। नगर निगम ने इंजीनियरों की टीम बना कर स्थल का निरीक्षण कराया था, जिसमें पाया गया कि बेसमेंट में पार्किंग स्थल का कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा है। नगर आयुक्त की अदालत और अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश का बचाव किया। वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पैरवी की हैं।