L19/Ranchi : झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से बुधवार को अवैध बालू उठाव को लेकर राज्य सरकार पर 10 हज़ार का जुर्माना लगाया है। मामले पर राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल न किये जाने पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इसे लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी भी जतायी है।
अवैध बालू उठाव को लेकर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रोक जारी रखी है। इस पर अगली सुनवाई के लिए 14 जून की तिथि निर्धारित की गयी है। इस संबंध में पिछली सुनवाई के दौरान खनन व भूविज्ञान विभाग एवं जेएसएमडीसी को अदालत ने अवैध बालू उठाव के रोकथाम को लेकर आदेश दिया था। इसके साथ ही आदेश का पालन न किये जाने पर इसे राज्य सरकार का आपराधिक अवमानना माना जायेगा।