L19 DESK : खनन घोटाला, मनी लाउंड्रिंग और मनरेगा घोटाले की आरोपी निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की हिरासत अवधि आठ मई तक बढ़ा दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मियाद खत्म होने के बाद से पूजा सिंघल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद हैं। इस प्रकरण के सभी आरोपी चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह, सहायक अभियंता शशि प्रकाश, जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा की भी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गयी है।
चारों आरोपियों को वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से पीएमएलए कोर्ट में इडी की तरफ से पेश किया गया। चारों आरोपियों के लिए अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि आठ मई निर्धारित की है। मनरेगा घोटाले, अवैध खनन मामले में ईडी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का आदेश भी दिया गया है। इडी की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई गवाहों के नहीं आने से नहीं हुई। पूजा सिंघल ने 12 अप्रैल को इडी की विशेष अदालत में जमानत की अवधि समाप्त होने पर आत्मसमर्पण किया था