L19 DESK : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में नौ एजेंडों पर मुहर लगी है. जिसमें आगामी 24 फरवरी से 27 मार्च के बीच बजट सत्र (2025-26) बुलाने पर भी सहमति बनी है. कैबिनेट की इस बैठक में भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरूवा, मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री योगेंद्र महतो मौजूद रहे.
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों का चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी गई.
- महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड (पुलिस बल प्रमुख) के चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई.
- षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय (बजट) सत्र दिनांक 24 फरवरी, 2025 से 27 मार्च, 2025 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम तृतीयक (Tertiary) चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देवघर जिले में नया एम्स स्थापित करने हेतु झारखंड सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किये जाने वाले MoU प्रारूप पर स्वीकृति दी गई.
- Contempt (C) No. 818/2022, सदन प्रसाद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-18.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री सदन प्रसाद, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त को आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा-14 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, नगर उंटारी, गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभिहित करने की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली, 2025 के गठन पर स्वीकृति दी गई.
- Pre Budget कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत् डॉ० सीमा अखौरी, Assistant Professor, संत जेवियर कॉलेज, राँची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर Knowledge Partner के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु किये गये प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.