L19 DESK : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम से लेकर जिला परिषद अध्यक्षों तक का मानदेय-भत्ता बढ़ा दिया गया है। इस बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मुखिया को अब एक हजार की जगह 2500, उपमुखिया का 500 से 1200 रुपए, प्रखंड प्रमुख को पांच हजार से बढ़ाकर 8000 और उपप्रमुख का 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। इनके अलावा जिला परिषद अध्यक्ष का मासिक मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार किया गया है, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष का साढ़े सात हजार से बढ़ाकर दस हजार कर दिया गया है।
इसके साथ ही झारखंड सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय सदस्यों को मिलने वाले भत्ता भुगतान में भी बदलाव किया है। सभी का दैनिक भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया गया है। अन्य साधनों से यात्रा भत्ता अब 5 रुपया प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 10 रुपये किया गया है। इस बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक राज्य पुलिस में सिपाही से दारोगा में सीधे बहाली के लिए विभागीय सीमित परीक्षा नियमावली 2016 को खत्म कर दिया गया।
ऐसे में दारोगा में प्रमोशन से भरे जाने वाले 50 प्रतिशत पद अब सीधे वरीयता के आधार पर भरे जाएंगे। जबकि प्रत्येक जल सहिया को एक स्मार्टफोन व दो साड़ी दी जाएगी। इसके लिए झारखंड सरकार के कैबिनेट ने 39 करोड़ की राशि की प्रशासनिक मंजूरी दी है। झारखंड में पुलिस कर्मियों की लंबे समय से मांग थी कि विभागीय समिति परीक्षा नियमावली को रद्द किया जाए।
सहायक आचार्य होंगे बहाल
राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के लिए सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति व सेवा शर्त संशोधन) नियमवाली को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी गई है। अब राज्य में पहली से आठवीं क्लास के स्कूलों में 50 हजार सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। जून से प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में 25,996 और दूसरे चरण में 24,004 सहायक आचार्य बहाल किये जाएंगे।
जंगली जानवरों से नुकसान पर 20 हजार मिलेगा मुआवजा
कैबिनेट ने जंगली जानवरों द्वारा जान-माल के नुकसान के मुआवजे में संशोधन के प्रस्ताव पर भी हरी झंडी लगा दी है। मुहर लगायी है। जानवरों द्वारा किसी मनुष्य के गंभीर स्थिति में घायल होने पर एक लाख के बदले अब डेढ़ लाख मुआवजा मिलेगा। वहीं मामूली घायल को 15 हजार के बदले 25 हजार मिलेंगे। जानवरों के हमले में स्थायी रूप से अपंग होने पर मिलने वाली राशि दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दी गई है। वहीं मकान की क्षति होने पर अब एक लाख 20 हजार का मुआवजा मिलेगा। वहीं हमले में मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली चार लाख की राशि को यथावत रखा गया है।
इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
- रशा जलाशय योजना के लिए 244 करोड़ की स्वीकृति
- एसीबी में कार्यरत स्विपर, माली के मानदेय में बढ़ोतरी, वर्तमान में पांच हजार की दर को बढ़ाकर श्रम विभाग के दर को लागूकिया गया
- वित्त विभाग 2021-22 के लिए कैग रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की स्वीकृति
- सरायकेला खरसांवा के चाडिल अंचल में 0.28 एकड़ जमीन 31 लाख में सिटी गैस निर्माण के लिए मेसर्स गेल लिमिटेड के साथ 30 साल के लिए बंदोबस्ती
- स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के स्थायी सचिवालय के लिए दो सहायक व दो आदेश पाल के पदों का सृजन
- चार सीआईएटी स्कूल के मासिक मानदेय राशि में बढोतरी
- राज्य पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन कया गया।
- ट्रायल कोर्ट के लिए टाइपिस्ट के 75 स्थायी पद
- सीवी रमण ग्लोबल विवि को अनुमोदन
- गिरिडीह के बगोदर सरिया अनुमंडल न्यायालय का गठन होगा
- 2023-24 में राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्थापना के लिए कुल 16.12 करोड़ का बजटीय उपबंध आकस्मिक निधि से दिया जाएगा
- केंद्र संपोषित आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन योजना से गिरिडीह जिला मुख्यालय में 100 शय्या के बेड बनेगें, 54 करोड़ के खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति
- श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्था में प्रशाखा पदाधिकारी व सहायक शाखा पदाधिकारी के पद का सृजन, इसे सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने को मंजूरी