L19 DESK : चारा घोटाला के अंतिम मामले कांड संख्या आरसी 48 ए/96 के 36 दोषी अभियुक्तों के खिलाफ सीबीआई की विशेष कोर्ट में विशाल श्रीवास्तव की अदालत में आज सुनवाई हुई। मामला डोरंडा कोषागार से 36़.59 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है। सभी दोषियों को 4- 4 साल की सजा सुनाई गई है।
बता दे इससे पहले 28 अगस्त को अदालत ने इस मामले में 124 आरोपियों में से 35 को रिहा कर दिया था, जबकि पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 52 दोषियों को दो से तीन साल की सजा सुनायी थी। निचली अदालत ने उन्हें बेल दे दिया था, अब वे हाइकोर्ट में अपील करेंगे। मामले में सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक रविशंकर पैरवी कर रहे हैं।
इन दोषी अभियुक्तों को मिली सजा
नित्यानंद कुमार सिंह, डॉ जुनुल भेंगराज, डॉ कृष्ण मोहन प्रसाद, डॉ राधा रमण सहाय, डॉ गौरी शंकर प्रसाद, डॉ रवींद्र कुमार सिंह, डॉ फणीन्द्र कुमार त्रिपाठी, महेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अशोक कुमार यादव, रामनंदन सिंह, बिजेश्वरी प्रसाद सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता, रवि नंदन कुमार सिन्हा, राजेंद्र कुमार हरित, अनिल कुमार, त्रिपाठी मोहन प्रसाद, दयानंद प्रसाद कश्यप, शरद कुमार, सुरेश दुबे, मो सईद, मो तौहिद, संजय कुमार, रामा शंकर सिंह, उमेश दुबे, अरुण कुमार वर्मा, अजीत कुमार वर्मा, सुशील कुमार सिन्हा, जगमोहन लाल कक्कड़, श्याम नंदन सिन्हा, मोहिन्दर सिंह बेदी, प्रदीप कुमार चौधरी, सत्येंद्र कुमार मेहरा, मदन मोहन पाठक, प्रदीप वशिष्ठ