L19/ Desk : रांची जिले में 11 हजार दिव्यांगों को नहीं मिल पा रहा है सर्वजन पेंशन योजना का लाभ । डीसी राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश के बाद अब जिला प्रशासन सभी दिव्यांग व्यक्ति को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ देने के लिए शिविर लगाएगी । शिविर के जरिए सभी दिव्यांग लोगों को दिव्यांग्ता प्रमाण पत्र / यूडीआईडी कार्ड निर्गत किया जाएगा ।
जिले के (बुढ़मू प्रखंड को छोड़कर) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी के अनुशंसा के अलोक में छूटे हुए दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये एक दिवसीय मेडिकल कैंप संबंधित प्रखंड/अंचल में आयोजित करेगी ताकि शत-प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र मिल सके ।
इस योजना का लाभ किन्हे मिलेगा
सर्वजन पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ।
लाभार्थी के पास आय का कोई साधन नहीं होना चाहिए ।
इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के बेसहारा नागरिक एवं विधवा महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा ।
5 वर्ष या इससे अधिक उम्र के दिव्यांग नागरिक भी इस योजना के लिए पात्र होंगे ।
एचआईवी एड्स से पीड़ित नागरिकों को भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा ।
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
इनकम सर्टिफिकेट
वोटर आईडी कार्ड
मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी
पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले आप ई-पेंशन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाए ।
अब इसके होम पेज पर आपको सर्वजन पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक कर लेना है ।
अब अगले पेज पर आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा ।
अब आपको इस फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को दर्ज कर लेना है ।
सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा ।
इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है ।
इस प्रकार आप सर्वजनपेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे ।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं तो आपको प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ के पास जाना होगा ।
और यदि आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको अंचल अधिकारी सीईओ के कार्यालय में जाना होगा ।
अब आपको वहाँ से सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर लेना होगा ।
इसके बाद आपको इस आवेदन पत्र में पूछे गए सभी जानकारियों को दर्ज कर लेना होगा ।
अब आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर लेना है ।
सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंत में आपको इस आवेदन फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा ।
इस प्रकार आप सर्वजन पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं ।